PM Shram Yogi Scheme 2024

PM Shram Yogi Scheme 2024 : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। यह योजना श्रमिकों और मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

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अंतरिम बजट 2019 में घोषित यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 42 करोड़ श्रमिकों के हित में एक बड़ा कदम है। यह योजना श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3000 मासिक पेंशन का लाभ प्रदान करती है।


योजना के प्रमुख उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:

  1. आर्थिक सुरक्षा: श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
  2. सामाजिक सुरक्षा: मजदूरों और श्रमिकों को बुढ़ापे में किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखा गया है।
  3. राष्ट्रीय कवरेज: सभी राज्यों के असंगठित श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा गया है।
  4. साझा अंशदान: श्रमिक और सरकार दोनों इस योजना में योगदान देते हैं।

योजना के पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को दिया जाता है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

  1. आयु सीमा: योजना के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आय सीमा: श्रमिक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  3. नियमित काम: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील श्रमिक, धोबी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, बीड़ी मजदूर आदि पात्र हैं।
  4. आयकरदाता नहीं: आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  5. अन्य योजनाओं से बाहर: आवेदक नई पेंशन योजना (NPS), ईएसआईसी (ESIC) या ईपीएफओ (EPFO) से जुड़ा नहीं होना चाहिए।


योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

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  1. आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
  2. ई-श्रम कार्ड: श्रमिक का पंजीकरण।
  3. बैंक खाता पासबुक: जन धन खाता या बचत खाता।
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. मोबाइल नंबर
  6. स्वघोषणा पत्र: आवेदन के समय जमा करना होगा।

योजना में योगदान कैसे होता है?

इस योजना के तहत श्रमिक और सरकार दोनों का योगदान होता है। श्रमिक अपनी उम्र के अनुसार मासिक अंशदान करते हैं, और केंद्र सरकार समान राशि का योगदान करती है।

आयुमासिक अंशदान (₹)सरकार का योगदान (₹)कुल अंशदान (₹)
185555110
258080160
30105105210
35150150300
40200200400

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं: अपने नजदीकी CSC पर जाकर योजना के लिए आवेदन करें।
  2. पोर्टल पर पंजीकरण करें: योजना के पोर्टल पर जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन करें।
  3. डिटेल भरें: नाम, आयु, बैंक खाता, आधार नंबर, और नॉमिनी डिटेल भरें।
  4. पहली किस्त का भुगतान करें: शुरुआती अंशदान कैश में जमा करें।
  5. ऑटो डेबिट सुविधा: मासिक अंशदान के लिए बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा का चयन करें।
  6. श्रम योगी कार्ड प्राप्त करें: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रम योगी कार्ड जारी किया जाएगा।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

  1. टोल-फ्री हेल्पलाइन: योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 1800-267-6888 पर कॉल कर सकते हैं।
  2. वेबसाइट: अधिक जानकारी के लिए labour.gov.in/pm-sym पर विजिट करें।

योजना के लाभ

  1. बुढ़ापे में आर्थिक सहायता: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन।
  2. सरकार का सहयोग: श्रमिक द्वारा जमा की गई राशि के बराबर सरकार भी अंशदान करती है।
  3. सुरक्षित भविष्य: यह योजना श्रमिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाती है।
  4. पारदर्शिता: ऑनलाइन पंजीकरण और ऑटो डेबिट जैसी सुविधाओं के कारण पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान है।

अन्य सरकारी योजनाएं

  1. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: 10वीं पास लड़कियों को ₹20,000 तक की सहायता।
  2. मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: मजदूरों के बच्चों को ₹10,000 तक छात्रवृत्ति।
  3. कम ब्याज दर पर ऋण: 50 लाख तक के ऋण पर 35% सब्सिडी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार का एक ऐसा प्रयास है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित बनाती है, बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता देती है।


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